दिल्ली की एक अदालत 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश में तीन लोगों की हत्या से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने के बारे में 30 अगस्त को आदेश पारित कर सकती है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश राकेश सियाल ने शुक्रवार को पक्षों से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायाधीश ने कहा, “अब किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं 30 अगस्त तक आदेश सुरक्षित रख रहा हूँ।”
मई 2023 में दायर अपने आरोप-पत्र में, सीबीआई ने पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर पर 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारे के पास एकत्रित हुई भीड़ को “उकसाने, भड़काने और उकसाने” का आरोप लगाया था।
पिछले साल अगस्त में एक सत्र अदालत ने टाइटलर को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अग्रिम जमानत दे दी थी।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाना) और 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।