कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान जमा न करने के लिए 29 कंपनियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। पिछले एक साल में फरीदाबाद और पलवल जिलों में 37 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
ईपीएफओ अधिकारियों के अनुसार, कंपनियों के प्रबंधन या मालिकों पर आईपीसी की धारा 406 और 409 के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर डिफॉल्टर तय समय के भीतर बकाया पीएफ राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया कि अगर कंपनियां बकाया राशि का भुगतान समय पर कर देती हैं तो एफआईआर या वारंट वापस लिए जा सकते हैं।
सरकारी नियमों के अनुसार, पंजीकृत कंपनियों को कर्मचारी के मूल वेतन का 12% और नियोक्ता का योगदान EPFO में जमा करना होगा। अप्रैल से, कई कंपनियों ने कथित तौर पर कर्मचारियों के वेतन से PF अंशदान काट लिया है, लेकिन इसे EPFO खातों में जमा करने में विफल रहीं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “कंपनी के मालिकों और प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे तय समय सीमा के भीतर समस्या का समाधान करने में विफल रहे, जिसके कारण एफआईआर और गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए।”
इस वित्तीय वर्ष में पीएफ डिफॉल्टरों के खिलाफ यह पहली बड़ी कार्रवाई है। ईपीएफओ ने हाल के महीनों में गैर-अनुपालन करने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। गिरफ्तारी वारंट पीएफ अधिनियम की धारा 8-बी और 8-जी द्वारा समर्थित हैं, जिससे पुलिस को आवश्यकता पड़ने पर आदेश लागू करने में सक्षम बनाया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि यदि कंपनियां अनुपालन करने में विफल रहती हैं तो संपत्ति कुर्की या निषेधात्मक आदेश लगाए जा सकते हैं, जिसमें डिफॉल्टर संगठनों को देय तीसरे पक्ष के भुगतान से बकाया राशि वसूलने का विकल्प भी शामिल है।
ईपीएफओ के सहायक आयुक्त कृष्ण कुमार ने स्पष्ट किया, “गिरफ्तारी वारंट वसूली प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन यदि बकाया राशि का भुगतान तुरंत कर दिया जाए तो आरोपी को रिहा किया जा सकता है।”
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