April 20, 2024
Chandigarh

चंडीगढ़ : डकैती के मामले में दो लोगों को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है

चंडीगढ़  :  जसप्रीत सिंह मिन्हास, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ ने छह साल पहले दर्ज लूट के एक मामले में दो लोगों को दो साल के सश्रम कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है।

अदालत ने धनास निवासी ऑटो चालक कृष्ण कुमार और पलसोरा निवासी रमा शंकर के रूप में पहचाने गए दोषियों पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस ने आठ अक्टूबर 2016 को मर्चेंट नेवी में कार्यरत शाह मोहिंदर सिंह नाम के व्यक्ति की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अपनी शिकायत में, शाह मोहिंदर सिंह ने कहा कि जब वह दिल्ली से आया और 7 अक्टूबर, 2016 को लगभग 11 बजे आईएसबीटी – 43, चंडीगढ़ पहुंचा, तो एक ऑटो चालक ने एक अन्य व्यक्ति के साथ ऑटो किराया को लेकर उसके साथ मारपीट की। .

उन्होंने कहा कि झगड़ा तब हुआ जब उन्होंने ऑटो चालक से किराया मीटर चालू करने को कहा। ऑटो चालक ने ऐसा करने के बजाय उससे मारपीट शुरू कर दी और उसे जंगल में ले जाकर उसकी पिटाई कर दी। उसके पास से 50 हजार रुपए व सोने की चेन भी छीन ली। मारपीट के कारण उन्हें चोटें आई हैं। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया।

प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, अदालत ने अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए, जिसमें उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया।

आरोपी के वकील गुरदित एस सैनी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष वर्तमान मामले में कथित वस्तुओं की चोरी को साबित करने में विफल रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि शुरू में अभियोजन पक्ष द्वारा आईपीसी की धारा 341 और 323 के साथ धारा 34 के तहत चालान दायर किया गया था। उन्होंने उन सभी गवाहों का भी जिक्र किया जिन्होंने कहा कि पैसे और सोने की चेन की कोई चोरी नहीं हुई।

हालांकि, सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे मामले को साबित कर दिया है।

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे आरोपी का दोष साबित करने में सफल रहा है। तदनुसार, कृष्ण कुमार और रमा शंकर को आईपीसी की धारा 392 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

 

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