चंडीगढ़, 4 अगस्त पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि विवाह को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ जोड़ों तक ही सीमित नहीं है। अदालतों को भी विवाह को “जहाँ तक संभव हो” बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का काम सौंपा गया है। साथ ही, पीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि अगर रिश्ता सुधारने लायक नहीं है तो अदालतें जोड़ों को साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं।
न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23(2) को लागू करने के पीछे विधायी मंशा यह सुनिश्चित करना है कि अदालतें विवादों को सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि ये कई बार छोटे-छोटे मामलों के कारण उत्पन्न होते हैं, जिन्हें न्यायिक हस्तक्षेप से सुलझाया जा सकता है।
पीठ ने जोर देकर कहा, “निस्संदेह यह न्यायालय और संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी है कि वे यथासंभव विवाह को बचाएँ। लेकिन जब कोई गुंजाइश न हो और ऐसा लगे कि पक्षों को अनिश्चित काल तक इससे बांधे रखने का कोई लाभ नहीं है, तो यह दोनों पक्षों और बच्चों के हित में है कि वे अपने रास्ते अलग कर लें।”
न्यायाधीशों ने यह भी स्पष्ट किया कि पति और पत्नी महज “संपत्ति” नहीं हैं, जिन्हें “अदालतें साथ रहने का आदेश दे सकती हैं।” यह बात तब कही गई, जब पीठ ने एक लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवाद की जांच की, जिसमें पक्षकार करीब 19 साल से अलग-अलग रह रहे थे।
मामले में एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रतिवादी पत्नी का पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्णय था, जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया। बेंच ने कहा कि पत्नी की कार्रवाई क्रूरता का मामला है, क्योंकि एक पक्ष के खिलाफ दूसरे पक्ष द्वारा आपराधिक कार्यवाही किए जाने पर दंपत्ति के लिए साथ रहना व्यावहारिक रूप से असंभव है।
बेंच ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होने से पति के लिए मानसिक क्रूरता की स्थिति पैदा हुई, जिससे यह अपेक्षा करना अनुचित है कि दंपति साथ रहना जारी रखेंगे। “पत्नी की कार्रवाई क्रूरता का गठन करती है, क्योंकि जिस पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है या मामला दर्ज किया गया है, उसके लिए एक छत के नीचे एक साथ रहना व्यावहारिक रूप से असंभव है। नतीजतन, यह स्थिति प्रतिवादी/पत्नी द्वारा अपीलकर्ता/पति पर की गई मानसिक क्रूरता के बराबर है।”
न्यायाधीशों ने निचली अदालत की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने विवाह के अपूरणीय रूप से टूट जाने को स्वीकार नहीं किया तथा पक्षों के निरंतर अलगाव और सुलह प्रयासों की कमी के व्यावहारिक प्रभावों पर विचार नहीं किया।
बेंच ने कहा, “निचली अदालत यह विचार करने में विफल रही कि वैवाहिक मामले स्वाभाविक रूप से संवेदनशील होते हैं। मामलों का फैसला करते समय अदालतों को पक्षों के साथ रहने के व्यावहारिक पहलू और परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। एक बार जब अदालतों ने देखा कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका है, तो उन्हें साथ रहने का निर्देश देने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यह दोनों पक्षों के साथ न्याय नहीं होगा।”
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