November 23, 2024
Punjab

चुनाव आयोग ने पंजाब में उपचुनावों का कार्यक्रम जारी किया

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने बताया कि चुनाव आयोग ने 10-डेरा बाबा नानक, 44-चब्बेवाल (एससी), 84-गिद्दड़बाहा और 103-बरनाला विधानसभा क्षेत्रों से उपचुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है।

सीईओ ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के लिए राजपत्र अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी।

इसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर (शुक्रवार) है। नामांकन की जांच 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार) को होगी।

उम्मीदवार 30 अक्टूबर, 2024 तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान की तिथि 13 नवंबर (बुधवार) निर्धारित की गई है, तथा मतों की गिनती 23 नवंबर, 2024 (शनिवार) को होगी।

चुनाव संपन्न होने की तिथि 25 नवंबर, 2024 (सोमवार) है। उन्होंने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

सिबिन सी ने बताया कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास 18.10.2024 से 25.10.2024 तक सार्वजनिक अवकाश के अलावा किसी भी अधिसूचित दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र फॉर्म 2बी में भरे जाने हैं। खाली फॉर्म संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास उपलब्ध हैं। टाइप किए गए नामांकन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे, बशर्ते वे निर्धारित प्रारूप में हों।

उन्होंने आगे कहा कि किसी विधानसभा सीट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, उम्मीदवार को राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और इस बिंदु पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए, इच्छुक उम्मीदवारों को लागू मतदाता सूची की प्रासंगिक प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

सिबिन सी ने आगे कहा कि 19 अक्टूबर, 2024 को तीसरा शनिवार होने के कारण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत कोई अवकाश नहीं है, इसलिए उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन 20 अक्टूबर, 2024 को रविवार होने के कारण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत अवकाश है, इसलिए उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप-चुनावों की घोषणा की तिथि अर्थात 15 अक्तूबर, 2024 से संबंधित जिलों में लागू हो गई है तथा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

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