N1Live Punjab रोजगार धोखाधड़ी से जनता को गंभीर खतरा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय
Punjab

रोजगार धोखाधड़ी से जनता को गंभीर खतरा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

Employment fraud poses grave threat to public: Punjab and Haryana High Court

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों को गंभीर अपराध माना है जिनमें कमज़ोर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों का झूठा वादा करके और आर्थिक लाभ के लिए उनका शोषण करके ठगा जाता है और जिनकी कड़ी न्यायिक जाँच की आवश्यकता है। व्यापक सामाजिक हितों का उल्लेख करते हुए, न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने स्पष्ट किया कि मुकदमे से पहले की गई उदारता ऐसी आपराधिक योजनाओं को बढ़ावा नहीं दे सकती।

न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, “ऐसे मामले, जिनमें कमजोर युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके बहकाया जाता है और बाद में उनका शोषण किया जाता है, प्रलोभन और धोखाधड़ी के दायरे में आते हैं और सख्त न्यायिक जांच और रोकथाम के पात्र हैं।”

पीठ ने आगे कहा कि अदालतों को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमे से पहले की नरमी से ऐसे रैकेट को बढ़ावा न मिले। न्यायमूर्ति गोयल ने आगे कहा, “अदालत रोज़गार हासिल करने और इसके लिए भारी-भरकम रकम देने के लिए प्रेरित किए जाने के मामलों में व्यापक जनहित को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती। ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक मज़बूत और सैद्धांतिक न्यायिक प्रतिक्रिया ज़रूरी है।”

एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को उसके बेटे की नौकरी दिलाने के लिए मोटी रकम देने के लिए उकसाया। जाँच से पता चला कि याचिकाकर्ता ने एक मेडिकल जाँच की व्यवस्था की, एक वर्दी और एक पहचान पत्र जारी किया – ये सभी कार्य “प्रथम दृष्टया तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और धोखाधड़ी करने के जानबूझकर किए गए प्रयास” की ओर इशारा करते हैं।

Exit mobile version