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सैफ पर हमले के आरोपी शहजाद की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को

Hearing on bail plea of ​​Shahzad, accused of attacking Saif, on April 4

अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी शरीफुल शहजाद की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी। हालांकि, अदालत में पुलिस ने अपना जवाब फाइल नहीं किया, जिस वजह से सुनवाई 4 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल निर्धारित की और पुलिस को आवेदन के संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सैफ पर चाकू से हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने मुंबई सेशन कोर्ट में 29 मार्च को जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी ने कहा कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।उल्लेखनीय है कि सैफ पर उनके बांद्रा स्थित घर में 16 जनवरी की सुबह हमला हुआ था। आरोपी ने कथित तौर पर उनके सबसे छोटे बेटे जेह के कमरे से घुसकर हमला किया था। अभिनेता को कई जगह चोट आई थी। अपनी चोटों के बावजूद सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ खुद ही अस्पताल पहुंचे थे।

शरीफुल इस्लाम शहजाद ने अपने वकील के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया कि एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई थी और उन्होंने पुलिस जांच में पूरा सहयोग किया है।उनकी कानूनी टीम का कहना है कि चूंकि सारे सबूत पहले से ही पुलिस के पास हैं, उनसे छेड़छाड़ का कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।

फिलहाल, यह मामला बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है, जो मुंबई सेशन कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। एक बार पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी, तो मामला सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि, चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टर्स ने सैफ के घाव से 2.5 इंच का चाकू टूटा हुआ हिस्सा निकाला था। अभिनेता के शरीर पर चाकू के छह घाव थे, जिनमें से दो गंभीर थे, जो उनकी रीढ़ के पास लगे थे।

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