July 13, 2025
Haryana

हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के डीसी के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही स्थगित की

High Court stays contempt proceedings against DCs of Punjab, Haryana and Chandigarh

सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के उपायुक्तों (डीसी) को अवमानना ​​नोटिस जारी किए जाने के तीन महीने से भी कम समय बाद, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने को फिलहाल स्थगित कर दिया।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ को सूचित किए जाने के बाद आया कि अनुपालन संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं। खंडपीठ ने दर्ज किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने “सच्चाई दिखाई है”, क्योंकि ज़िलेवार अनुपालन दर्शाने वाले हलफ़नामे तैयार हैं और इसी हफ़्ते दाखिल किए जा रहे हैं।

यह कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय के 29 सितंबर, 2009 और 31 जनवरी, 2018 के “भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य” मामले में दिए गए निर्णयों से प्रेरित है। न्यायालय ने, अन्य बातों के अलावा, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले सभी अवैध धार्मिक ढाँचों को हटाने का निर्देश दिया था और “उन उच्च न्यायालयों को, जिनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने से उत्पन्न अवमानना ​​के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार दिया था।”

पीठ ने सुनवाई की पिछली तारीख पर टिप्पणी की थी, “10-15 साल से अधिक समय हो गया है और पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट से पता चलता है कि अनुपालन अभी भी पूरा नहीं हुआ है।”

इसे गंभीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय ने सभी जिलों के उपायुक्तों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया था और उनसे कारण बताने को कहा था कि शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

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