लाहौल और स्पीति जिला प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस के अधिकारियों ने कल छत्दू में ग्राम्फू-काजा-सुमदो राजमार्ग पर बिना उचित दस्तावेज के चल रहे एक अवैध स्टोन क्रशर को सील कर दिया। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर लंबे समय से चल रहे विरोध और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचपीएसपीसीबी), शिमला में दर्ज एक औपचारिक शिकायत के बाद की गई है।
यह क्रशर लाहौल और स्पीति जिले में लम्बे समय से अवैध रूप से चल रहा था, तथा इसके पास मूल वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) मंजूरी सहित आवश्यक परमिट भी नहीं था।
केलोंग के एसडीएम रजनीश शर्मा ने पुष्टि की कि क्रशर बिना किसी आवश्यक दस्तावेज के चल रहा था। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट शिमला भेजी गई जिसके बाद लाहौल और स्पीति जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए क्रशर को सील कर दिया।
एसडीएम ने कहा, “कल एसडीएम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ सुनील शर्मा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने क्रशर को सील करने के लिए साइट का दौरा किया। कुल्लू खनन अधिकारी, जो लाहौल के प्रभारी हैं, आगे की कार्रवाई के लिए कुचल सामग्री को जब्त करेंगे।”