धर्मशाला, 21 दिसंबर केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी कर कांगड़ा जिले में पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से एक किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। सरकार ने यह जानकारी देहरा से निर्दलीय विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में दी.
किसी भी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में होटल और रिसॉर्ट या किसी भी प्रदूषणकारी उद्योग के निर्माण जैसी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएग बिजली या संचार टावर लगाना प्रतिबंधित रहेगा आरा मिलों, ईंट-भट्ठों की स्थापना या जलाऊ लकड़ी के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा देहरा विधायक का कहना है कि अधिसूचना लागू होने पर कांगड़ा के हजारों गांव प्रभावित होंगे मसौदा अधिसूचना के अनुसार, पोंग बांध अभयारण्य के आसपास पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में होटल, रिसॉर्ट या किसी भी प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योग के निर्माण जैसी व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। अधिसूचना पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में ओवरहेड इलेक्ट्रिक या संचार टावर लगाने पर भी रोक लगाती है। क्षेत्र में आरा मिलों, ईंट-भट्ठों की स्थापना या जलाऊ लकड़ी के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
होशियार सिंह ने द ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा कि अधिसूचना से कांगड़ा के पांच विधानसभा क्षेत्रों के 51 गांव प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके सवाल के जवाब में कहा कि उसने पोंग बांध अभयारण्य के आसपास के 1 किमी क्षेत्र को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की मसौदा अधिसूचना पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।
उन्होंने दावा किया कि यदि मसौदा अधिसूचना लागू की गई तो हजारों ग्रामीण प्रभावित होंगे, जिनमें से अधिकांश पोंग बांध विस्थापित हैं। राज्य सरकार को क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारी असंवेदनशील थे क्योंकि उन्होंने मसौदा अधिसूचना पर आपत्ति नहीं उठाई।
पोंग बांध अभयारण्य के आसपास रहने वाले लोग पहले से ही वन्यजीव अधिकारियों के साथ आमने-सामने हैं। वे वन्यजीव अधिनियम का उल्लंघन कर पोंग बांध के आसपास की जमीन पर खेती कर रहे हैं। वन्यजीव अभयारण्य विनियमन नियमों के कारण क्षेत्र के कई गांव सड़कों से वंचित हैं।