N1Live Himachal हिमाचल: होमस्टे को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधन विधेयक पेश
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हिमाचल: होमस्टे को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधन विधेयक पेश

Himachal: Amendment bill introduced to encourage homestay

धर्मशाला, 21 दिसंबर राज्य सरकार ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया। विधेयक का उद्देश्य राज्य में होमस्टे पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।

विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, होमस्टे का मतलब अब एक निजी घर होगा, जो पर्यटकों को आवास की बुकिंग के लिए उपलब्ध होगा। विधेयक के उद्देश्यों के विवरण के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पंजीकरण अधिनियम 2002 में पर्यटन इकाइयों और पर्यटन गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के पंजीकरण और उससे जुड़े अन्य मामलों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। जब से यह अधिनियम लागू हुआ है, पर्यटन क्षेत्र में इसके दायरे, गतिविधियों और इन गतिविधियों में लगे व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में जबरदस्त बदलाव आया है।

विधेयक में कहा गया है कि पर्यटन इकाइयों की संख्या और पैमाने में वृद्धि हुई है और विभाग को विनियमन और पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण जैसे अन्य कार्यों के मामले में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
पर्यटन गतिविधियों में लगे लोगों को प्रोत्साहित करने और उनमें विश्वास पैदा करने के लिए अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने की भी आवश्यकता है। विधेयक के उद्देश्यों के बयान में कहा गया है कि इससे अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता हो गई है।

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