युवाओं को तंबाकू के सेवन से बचाने के लिए एक सख्त कदम उठाते हुए, देहरा पुलिस ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के तहत ज़िलाव्यापी अभियान चलाया। एक ही दिन में चलाए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों के आसपास के इलाकों को कवर करना था। अधिकारियों ने 210 चालान काटे और 34,500 रुपये का जुर्माना वसूला।
इस अभियान का लक्ष्य स्थानीय बाज़ारों और सार्वजनिक सभा स्थलों जैसे संवेदनशील स्थानों को लक्षित करना था, जहाँ कुबेर खैनी, कूल लिप, पाटा स्पिट और बीड़ी जैसे उत्पाद ज़ब्त किए गए। इस पहल का उद्देश्य छात्रों के निष्क्रिय धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों तक आसान पहुँच, दोनों के संपर्क में आने से रोकना है।
पुलिस अधिकारियों ने जन स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और नागरिकों से उल्लंघनों की सूचना देने का आग्रह किया। अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू मुक्त क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी जारी रहेगी। यह प्रवर्तन सीओटीपीए के सख्त कार्यान्वयन और युवाओं की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है।