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प्रदूषण बोर्ड ने नगर निकायों को बंधवाड़ी में कचरा फेंकना बंद करने की सलाह दी

Pollution Board advises municipal bodies to stop dumping garbage in Bandhwadi

गुरुग्राम, 19 जुलाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों के स्थानीय नागरिक अधिकारियों को बंधवारी लैंडफिल साइट पर ताजा कचरा डालना बंद करने की सिफारिश की है। इसने उन्हें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न कचरे के संग्रह, पृथक्करण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए उपयोग की जाने वाली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए भी कहा है। (सीपीसीबी) द्वारा इस सप्ताह राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी) को दायर की गई स्थिति रिपोर्ट में यह कहा गया है।

एनजीटी के समक्ष दावा किया गया है कि बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पुराने कचरे का जैव-उपचार (प्रसंस्करण) नगर निकायों द्वारा पूरा नहीं किया गया है और आज की तारीख तक केवल 20 प्रतिशत भूमि का ही पुनः दावा किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों द्वारा ठोस अपशिष्ट उत्पादन और ताजा ठोस अपशिष्ट को साइट पर डालने के प्रबंधन में महत्वपूर्ण अंतर है।

बंधवाड़ी में विरासती कचरे का उपचार चार अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है और इस साल के अंत तक इसे पूरा करने का प्रस्ताव है। कुल 4.4 मिलियन टन विरासती कचरे में से कम से कम तीन मिलियन टन का अब तक निपटान किया जा चुका है। सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लैंडफिल साइट पर उच्च तापमान और मीथेन उत्सर्जन के कारण 2024 में आग लगने की छह घटनाएं सामने आई हैं, जो कि चिंता का विषय है।

स्थानीय पर्यावरण। इसमें कहा गया है कि आग पर काबू पाने के लिए मई और जून में उच्च तापमान के दौरान लैंडफिल साइट पर उपचारित लीचेट जल का छिड़काव किया गया था।

सीपीसीबी ने खुलासा किया है कि बंधवारी में छह पोर्टेबल हैंडहेल्ड मीथेन डिटेक्टरों के साथ मीथेन की निगरानी की जा रही है। हालांकि, गैस की निरंतर निगरानी के लिए उचित स्थानों पर कोई निश्चित मीथेन डिटेक्टर नहीं हैं।

इसने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि गुरुग्राम नगर निगम ने सीपीसीबी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक अग्नि कार्य योजना तैयार की है और उसे हरियाणा सरकार के अग्निशमन विभाग से मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि, एमसीजी ने हाल ही में दावा किया है कि स्वीकृत अग्नि कार्य योजना के अनुसार आवश्यक निश्चित पाइप नेटवर्क की स्थापना साइट पर प्रतिदिन 8,000 टन के पुराने कचरे के उपचार के संबंध में साइट की बाधाओं के कारण संभव नहीं है; प्रतिदिन 2,000 से 2,500 टन तक ताजा कचरे की डंपिंग; अत्यधिक वाहनों की आवाजाही और नियमित जैव उपचार गतिविधियाँ।

एमसीजी ने एनजीटी के आदेश (25 अप्रैल, 2024) के अनुपालन में इस सप्ताह एनजीटी को अपनी अलग रिपोर्ट भी सौंपी है। इसमें आग की घटनाओं को नियंत्रित करने और भविष्य में आग की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एमसीजी द्वारा उठाए गए कदमों की रूपरेखा बताई गई है।

एमसीजी ने कहा है कि लीचेट को बंधवारी के तालाबों में एकत्र किया जाता है और टैंकरों के माध्यम से उपचार के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के बेहरामपुर गांव में 120 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में ले जाया जाता है। एमसीजी इस लीचेट अपशिष्ट के परिवहन और श्रम की लागत वहन कर रहा है।

अग्नि कार्य योजना तैयार गुरुग्राम नगर निगम ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक अग्नि कार्य योजना तैयार की है तथा उसे हरियाणा अग्निशमन विभाग से अनुमोदित भी करवा लिया है। नगर निगम ने हाल ही में दावा किया है कि स्वीकृत अग्नि कार्य योजना के अनुसार आवश्यक स्थायी पाइप नेटवर्क की स्थापना, साइट पर प्रतिदिन 8,000 टन पुराने कचरे के उपचार, 2,000 से 2,500 टन प्रतिदिन ताजा कचरे की डंपिंग, अत्यधिक वाहनों की आवाजाही और नियमित जैव उपचार गतिविधियों के संबंध में साइट संबंधी बाधाओं के कारण संभव नहीं है।

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