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सिरमौर पुलिस ने ड्रग रैकेट पर कार्रवाई करते हुए 2.72 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

Sirmaur Police seized property worth Rs 2.72 crore while cracking down on a drug racket

सिरमौर पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है, जिससे कई महत्वपूर्ण सफलताएँ मिली हैं। एक विशेष मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत, पुलिस टीमों ने हाल के दिनों में कई बड़े ड्रग डीलरों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है, उनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया है और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को ध्वस्त किया है।

ऐसे ही एक मामले में, 7 अप्रैल को सिरमौर पुलिस की विशेष जाँच इकाई (SIU) को शिलाई तहसील के नैनीधार निवासी बेसु राम नामक एक व्यक्ति के बारे में सूचना मिली, जो कथित तौर पर गांजा बेचने में संलिप्त है। पुलिस ने उसे शिलाई के जामली रेन बसेरा के पास से पकड़ा और उसके पास से 2.105 किलोग्राम चरस और 39,700 रुपये नकद बरामद किए। शिलाई थाने में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ के दौरान, बेसू राम ने कबूल किया कि उसने यह खेप कोटी-बौंच पंचायत के गुमठ गाँव निवासी दीप राम से खरीदी थी। इस सुराग के आधार पर, पुलिस ने 12 अप्रैल को दीप राम को गिरफ्तार कर लिया और उसे आगे की जाँच में शामिल कर लिया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय VA के अंतर्गत विस्तृत वित्तीय जाँच हेतु एक विशेष जाँच दल का गठन किया गया। जाँच पूरी होने पर, पुलिस ने तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति ज़ब्ती) अधिनियम, 1976, एनडीपीएस अधिनियम और बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को अपने निष्कर्ष प्रेषित किए। अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 52 लाख रुपये की संपत्ति, जिसमें कई बैंक खाते और चार वाहन शामिल हैं, को ज़ब्त/फ्रीज़ करने की मंज़ूरी दी गई।

इसके अलावा, सिरमौर पुलिस तीन अलग-अलग मामलों में 95 लाख रुपये, 70 लाख रुपये और 54 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त कर चुकी है। इन कार्रवाइयों के साथ, चार मामलों में जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 2.72 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।

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