N1Live Haryana कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित होगा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ड्रोन पर प्रतिबंध
Haryana

कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित होगा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ड्रोन पर प्रतिबंध

Surajkund Craft Fair will be organized amid tight security arrangements, ban on drones

जिला प्रशासन ने आगामी सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 163 लागू कर दी है। यह मेला 7 फरवरी से सूरजकुंड में शुरू होगा।

जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के क्रियान्वयन के आदेश जारी किए हैं, जो मेला मैदान के आसपास के क्षेत्र को कवर करेगा। इस आदेश के तहत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर हथियार या शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित है। धारा उन गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाती है जो मेले के सुचारू संचालन में बाधा, व्यवधान या बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।

इसके अतिरिक्त, 23 फरवरी तक चलने वाले मेले की अवधि के दौरान क्षेत्र और शहर के कुछ हिस्सों में ड्रोन सहित मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंध में वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों या आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन को छोड़कर सभी ड्रोन शामिल हैं।

यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला-2025 के दौरान व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी अप्रिय घटना से निपटना है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Exit mobile version