चंडीगढ़, 11 जुलाई राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ‘गंभीर आरोप’ लगाए जाने के बाद, सीबीआई ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है।
सिम्बायोसिस ग्रुप ऑफ़ कंपनीज के निदेशक जगबीर सिंह ने 29 अक्टूबर 2022 को विनय अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, डॉ कोमल खन्ना और निशांत सरीन के खिलाफ पंचकूला के सेक्टर 20 थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के रूप में खुद को पेश करने वाले विनय ने उनसे 1.49 करोड़ रुपये की उगाही की और निशांत की दोस्त कोमल के साथ व्यापारिक साझेदारी करने के लिए मजबूर किया। निशांत हिमाचल प्रदेश में सहायक औषधि नियंत्रक हैं।
2023 में जगबीर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख करते हुए कहा था कि हरियाणा पुलिस के अधिकारी उन्हें केस वापस लेने के लिए परेशान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 23 फरवरी, 2022 की एक पुरानी एफआईआर को उनके खिलाफ फिर से शुरू कर दिया गया है, हालांकि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है।
अदालती कार्यवाही के दौरान, यह प्रस्तुत किया गया कि विनय पर हिमाचल प्रदेश में एक अन्य मामले में मामला दर्ज किया गया था, जहां राज्य सीआईडी ने आरोप लगाया था कि वह खुद को आईजी, आईबी बताकर धोखाधड़ी और धन उगाही कर रहा था।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विनय की जमानत याचिका के दौरान यह बात प्रकाश में आई कि सीआईडी ने दलील दी थी कि हेड कांस्टेबल राज सिंह, जेल वार्डर जसबीर सिंह और कांस्टेबल रविंदर सिंह सहित हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को हरियाणा के कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कहने पर आरोपी विनय के साथ तैनात किया गया था।
हालांकि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विनय को अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन उसने टिप्पणी की थी कि साथ में मौजूद पुलिस अधिकारियों के बयानों से “ऐसा लगता है कि हरियाणा पुलिस के अधिकारी/कर्मचारी विनय अग्रवाल से परिचित थे और उसके साथ थे – चाहे वह तैनात हो या अन्यथा। जांच एजेंसी (एचपी सीआईडी) ने कुछ तस्वीरें भी दिखाई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि हरियाणा पुलिस के वाहन विनय के काफिले का हिस्सा हुआ करते थे, ताकि उसे हिमाचल प्रदेश के उद्योगपतियों से पैसे वसूलने में मदद मिल सके।”
पंचकूला के सेक्टर 20 थाने में दर्ज एफआईआर में निशांत की अग्रिम जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। 11 अप्रैल 2023 को अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निशांत को चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा था। हालांकि, उन्होंने सरेंडर नहीं किया और अपने दफ्तर में आना जारी रखा।
हरियाणा सरकार के वकील ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्वीकार किया था कि निशांत को गिरफ्तार करने के लिए राज्य पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया था। उन्होंने इस बात पर विवाद नहीं किया कि जब वे कथित तौर पर हिमाचल प्रदेश में विनय को ले जा रहे थे, उस दौरान कुछ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के साथ तीन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी।
मामले को सीबीआई को सौंपते हुए न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने 17 मई के अपने आदेश में कहा कि हरियाणा पुलिस के तीन अधिकारियों की संलिप्तता, जो न तो छुट्टी पर थे और न ही हरियाणा में अपनी आधिकारिक तैनाती पर मौजूद थे, जब उन पर हिमाचल प्रदेश में सह-आरोपी विनय के साथ जाने का आरोप लगाया गया था, ने हरियाणा के उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे संभावित संरक्षण के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा की हैं।
फैसले में कहा गया, “यह चौंकाने वाला और बहुत ही अजीब है कि हरियाणा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जुड़े ये पुलिस अधिकारी खुलेआम आरोपी विनय के साथ हरियाणा राज्य के बाहर जा रहे थे।”
Leave feedback about this