यमुनानगर, 12 जून यमुनानगर की एक कॉलोनी में जमीन के सौदे के नाम पर एक महिला से कथित तौर पर 14 लाख रुपये की ठगी की गई।
कृष्णा कॉलोनी निवासी रश्मि बावा की शिकायत पर उसी कॉलोनी निवासी दीप्ति चुघ, उसके पति अनिल और बेटे साहिल के खिलाफ गांधी नगर थाने में 10 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 506 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
शिकायतकर्ता ने बताया कि कृष्णा कॉलोनी में 166.66 वर्ग गज का मकान खरीदने के लिए उसका आरोपी से करार हुआ था। सौदा 61 लाख रुपये में तय हुआ था और उसने 11 मई 2023 को 7 लाख रुपये का भुगतान किया था। उसने बताया कि उसने 15 मई 2023 को 7 लाख रुपये और भुगतान किया।
उन्होंने कहा कि उक्त मकान के विक्रय विलेख के पंजीकरण के लिए 11 नवंबर 2023 की तारीख तय की गई थी, लेकिन वे नहीं आए।
शिकायतकर्ता ने बताया कि अब वे न तो मकान की बिक्री का दस्तावेज पंजीकृत करवा रहे हैं और न ही पैसे लौटा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उक्त बिक्री दस्तावेज को अपने नाम पर पंजीकृत करवाने के लिए कहा तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।