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गुरुग्राम में ऑटो और टैक्सी चालकों पर वर्दी न पहनने पर जुर्माना

Auto and taxi drivers fined for not wearing uniform in Gurugram

पिछले तीन महीनों में गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को बैज के साथ अनिवार्य ग्रे वर्दी न पहनने के लिए 9,695 चालान जारी किए। इस साल जनवरी से मार्च तक जुर्माने के रूप में कुल ₹68.21 लाख वसूले गए।

मई 2024 में लागू किया गया ड्रेस कोड नियम यात्रियों को पंजीकृत ड्राइवरों की पहचान करने और उन्हें बिना लाइसेंस वाले ऑपरेटरों से अलग करने में मदद करने के लिए पेश किया गया था। पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चलाए गए कई जागरूकता अभियानों के बावजूद, कई ड्राइवरों ने वर्दी अनिवार्यता का उल्लंघन करना जारी रखा।

गुरुग्राम यातायात पुलिस ने 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलाए गए विशेष अभियान में वर्दी न पहनने वाले चालकों के खिलाफ कुल 9695 चालान जारी किए, जिनकी कुल जुर्माना राशि 68,21,500 रुपये है।

डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज ने कहा, “वर्दी और बैज से यात्रियों के लिए पंजीकृत ड्राइवरों को पहचानना आसान हो जाता है। हमने कई चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाए, फिर भी कई ड्राइवर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए, जिसके कारण चालान काटे गए।”

डीसीपी विज ने बताया कि अभियान के दौरान पुलिस ने ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा चालकों को यात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार करने, गति सीमा का पालन करने, मोबाइल फोन का उपयोग न करने, वाहन चलाते समय संयम बरतने, यातायात नियमों का पालन करने के बारे में शिक्षित किया तथा जागरूकता के लिए डायल 112 और हेल्पलाइन नंबर 1095 के बारे में जानकारी दी।

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