N1Live Haryana हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही
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हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात कही

Haryana Chief Minister said to file review petition on Supreme Court's decision on Grace Marks

चंडीगढ़, 25 जून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 31 मई के आदेश को बरकरार रखने के बाद स्पष्ट रूप से बैकफुट पर आए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि उनकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने या विधानसभा में विधेयक लाने पर विचार कर रही है।

गरीब उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सामाजिक-आर्थिक नीति अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित है। हमारी सरकार गरीबों के हक के लिए लड़ रही है। जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा में विधेयक लाएंगे। – नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री

सैनी ने यहां मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘‘हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 2018 में समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक देने की योजना शुरू की थी।

उन्होंने कहा, “हमारी सामाजिक-आर्थिक नीति ‘अंत्योदय’ के सिद्धांत पर आधारित है। हमारी सरकार गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ रही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम विधानसभा में विधेयक लाएंगे।”

सरकार की नीति को “लोकलुभावन उपाय” करार देते हुए, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों में कुछ वर्गों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त अंक देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों को असंवैधानिक करार दिया गया था।

सरकार ने कुछ वर्ष पहले सामाजिक-आर्थिक मानदंड लागू किया था, जिसका उद्देश्य कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक प्रदान करना था, जिनमें वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो राज्य के निवासी हैं तथा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने ग्रुप सी और डी पदों के लिए सीईटी में अंकों के कुल प्रतिशत में राज्य निवासी उम्मीदवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर 5 प्रतिशत बोनस अंक देने की नीति को खारिज कर दिया था।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कोई भी राज्य अंकों में 5 प्रतिशत वेटेज का लाभ देकर रोजगार को केवल अपने निवासियों तक सीमित नहीं कर सकता है और कहा, “प्रतिवादियों (राज्य सरकार) ने पद के लिए आवेदन करने वाले समान स्थिति वाले उम्मीदवारों के लिए एक कृत्रिम वर्गीकरण बनाया है।”

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने आज भाजपा सरकार की नीतियों को ‘रोजगार विरोधी’ करार दिया। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) के नाम पर बेरोजगार युवाओं को बेवकूफ बना रही है। सरकार ने जानबूझकर ‘कमजोर’ भर्ती नियम बनाए, जो न्यायिक जांच में टिक नहीं पाए। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का 23,000 से अधिक सरकारी भर्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सैनी सरकार और एचएसएससी सरकारी नौकरी के इच्छुक लाखों उम्मीदवारों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत की गई हजारों भर्तियां अब अदालतों में जाकर फंस जाएंगी, जिससे युवा परेशान होंगे।

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